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CrPC 287 BNSS में: धारा 322
Parties may examine witnesses
CrPC
287
BNSS
322
दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अंतर्गत धारा 287 "Parties may examine witnesses" से संबंधित थी। 1 जुलाई 2024 से इसका समकक्ष प्रावधान भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 322 है। यह आधिकारिक संगति है — सटीक वर्तमान पाठ हेतु सदैव मूल अधिनियम से पुष्टि करें।
यह पृष्ठ केवल आधिकारिक धारा-संख्या संगति देता है। सटीक पाठ या प्रक्रियात्मक प्रभावों हेतु निर्भर होने से पूर्व मूल अधिनियम देखें या वकील से पूछें।
आधिकारिक स्रोत
स्रोत: NCRB Sankalan Portal — official CrPC/BNSS Section Table. सत्यापन दिनांक 2026-07-20. केवल संदर्भ हेतु — कानूनी सलाह नहीं। किसी भी दाखिले में उपयोग से पूर्व आधिकारिक राजपत्र अधिसूचना एवं मूल अधिनियम से पुष्टि करें।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- CrPC धारा 287 का BNSS समकक्ष क्या है?
- आधिकारिक तुलनात्मक तालिका के अनुसार, CrPC धारा 287 (Parties may examine witnesses) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 322 से मेल खाती है।
- यह परिवर्तन कब लागू हुआ?
- यह प्रतिस्थापन 1 जुलाई 2024 से लागू हुआ। उस तिथि से पहले दर्ज मामले दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अंतर्गत ही चलते रहते हैं।
निकटवर्ती धाराएँ
- CrPC 283 → BNSS 318 · Record in High Court
- CrPC 284 → BNSS 319 · When attendance of witness may be dispensed with and commission issued
- CrPC 285 → BNSS 320 · Commission to whom to be issued
- CrPC 286 → BNSS 321 · Execution of commissions
- CrPC 288 → BNSS 323 · Return of commission
- CrPC 289 → BNSS 324 · Adjournment of proceeding
- CrPC 290 → BNSS 325 · Execution of foreign commissions
- CrPC 291 → BNSS 326 · Deposition of medical witness