CrPC → BNSS
CrPC 57 BNSS में: धारा 58
Person arrested not to be detained more than twenty-four hours
CrPC
57
BNSS
58
दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अंतर्गत धारा 57 "Person arrested not to be detained more than twenty-four hours" से संबंधित थी। 1 जुलाई 2024 से इसका समकक्ष प्रावधान भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 58 है। यह आधिकारिक संगति है — सटीक वर्तमान पाठ हेतु सदैव मूल अधिनियम से पुष्टि करें।
यह पृष्ठ केवल आधिकारिक धारा-संख्या संगति देता है। सटीक पाठ या प्रक्रियात्मक प्रभावों हेतु निर्भर होने से पूर्व मूल अधिनियम देखें या वकील से पूछें।
आधिकारिक स्रोत
स्रोत: NCRB Sankalan Portal — official CrPC/BNSS Section Table. सत्यापन दिनांक 2026-07-20. केवल संदर्भ हेतु — कानूनी सलाह नहीं। किसी भी दाखिले में उपयोग से पूर्व आधिकारिक राजपत्र अधिसूचना एवं मूल अधिनियम से पुष्टि करें।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- CrPC धारा 57 का BNSS समकक्ष क्या है?
- आधिकारिक तुलनात्मक तालिका के अनुसार, CrPC धारा 57 (Person arrested not to be detained more than twenty-four hours) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 58 से मेल खाती है।
- यह परिवर्तन कब लागू हुआ?
- यह प्रतिस्थापन 1 जुलाई 2024 से लागू हुआ। उस तिथि से पहले दर्ज मामले दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अंतर्गत ही चलते रहते हैं।
निकटवर्ती धाराएँ
- CrPC 54A → BNSS 54 · Identification of person arrested
- CrPC 55 → BNSS 55 · Procedure when police officer deputes subordinate to arrest without warrant
- CrPC 55A → BNSS 56 · Health and safety of arrested person
- CrPC 56 → BNSS 57 · Person arrested to be taken before Magistrate or police station officer
- CrPC 58 → BNSS 59 · Police to report apprehensions
- CrPC 59 → BNSS 60 · Discharge of person apprehended
- CrPC 60 → BNSS 61 · Power, on escape, to pursue and retake
- CrPC 60A → BNSS 62 · Arrest to be made strictly according to the Code