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IEABSA

IEA 21 BSA में: धारा 19

Admission proof against makers

IEA

21

BSA

19

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 के अंतर्गत धारा 21 "Admission proof against makers" से संबंधित थी। 1 जुलाई 2024 से इसका समकक्ष प्रावधान भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 की धारा 19 है। यह आधिकारिक संगति है — सटीक वर्तमान पाठ हेतु सदैव मूल अधिनियम से पुष्टि करें।

यह पृष्ठ केवल आधिकारिक धारा-संख्या संगति देता है। सटीक पाठ या प्रक्रियात्मक प्रभावों हेतु निर्भर होने से पूर्व मूल अधिनियम देखें या वकील से पूछें।

आधिकारिक स्रोत

स्रोत: NCRB Sankalan Portal — official Evidence Act/BSA Section Table. सत्यापन दिनांक 2026-07-20. केवल संदर्भ हेतु — कानूनी सलाह नहीं। किसी भी दाखिले में उपयोग से पूर्व आधिकारिक राजपत्र अधिसूचना एवं मूल अधिनियम से पुष्टि करें।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

IEA धारा 21 का BSA समकक्ष क्या है?
आधिकारिक तुलनात्मक तालिका के अनुसार, IEA धारा 21 (Admission proof against makers) भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 की धारा 19 से मेल खाती है।
यह परिवर्तन कब लागू हुआ?
यह प्रतिस्थापन 1 जुलाई 2024 से लागू हुआ। उस तिथि से पहले दर्ज मामले भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 के अंतर्गत ही चलते रहते हैं।

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